मध्य प्रदेश, गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र
क्रं No.81/2020/सी 2 के अनुसार लॉकडाउन
पास हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में आवेदन किया
जा सकता है -
1.खाद्यान्न उपार्जन एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओ
हेतु [Food Essential Services/Activities (2a)] :
ऐसे नागरिक /संस्था के प्रतिनिधि जो खाद्यान्न उपार्जन
एवं उसकी अनुषांगिक गतिविधियों तथा अत्यावश्यक
सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले अथवा एक
जिले से अन्य राज्य में अवागमन करने हेतु ।
2.अत्यावश्यक सेवाओ से सम्बंधित सामग्री के डोर
टू डोर वितरण हेतु [Essential Services for
Door to Door Distribution(2b)]: ऐसे व्यक्ति
/संस्थाएँ/कंपनीज, जो एक जिले से दूसरे जिले में
या एक से अधिक जिलों में नागरिको के लिए
अत्यावश्यक सेवाओ से सम्बंधित सामग्री/सामग्रियों
के डोर-टू-डोर वितरण व्यवस्था में कार्यरत हों ।
3.परिवहनकर्ताओ हेतु [Transporter (2c)] :
ऐसे परिवहनकर्ता जिन्हें विभिन्न प्रकार की
सामग्रियों को मध्यप्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले
अथवा अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में समग्री लाने
अथवा मध्य प्रदेश से सामग्री अन्य राज्य में ले जाने
के लिए परिवहन करना हो ।
4.व्यक्तिगत आपातिक कार्य [Personal
Emergency (2d)] - यदि नागरिक को व्यक्तिगत
आपातिक कार्य से आवागमन करना हो